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जिला अदालत ने मस्जिद की अवैध तीन मंजिलों को हटाने का आदेश बरकरार रखा



टाईम्स ऑफ चित्रा ब्युरो
शिमला :-शिमला के संजौली क्षेत्र में स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण के मामले में, जिला अदालत ने ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की अपील को खारिज करते हुए नगर निगम आयुक्त के आदेश को बरकरार रखा है। इस आदेश के अनुसार, मस्जिद की अवैध रूप से निर्मित तीन मंजिलों को दो महीने के भीतर हटाया जाना है।मस्जिद समिति ने पहले ही इन तीन मंजिलों को हटाने की पेशकश की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार किया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि यह कार्य वक्फ बोर्ड के खर्च पर किया जाएगा।इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें शेष दो मंजिलों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।